लातेहार
रामनवमी जुलूस के वाहनों का वैध कागजात व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक


इसके अलावा बड़ी व उंच्ची वाहनो का प्रयोग जुुुुलूूस के दौरान वर्जित रखा गया है. झंडों एवं साउंड सिस्टम की उच्चाई चार मीटर से अधिक नहीं होगी. झंडा खड़ा करते समय बिजली के तारों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. डीजे का उपयोग निषेध किया गया है. जारी दिशा निर्देश में बताया गया कि लातेाहर पुलिस संदिग्धों पर कड़ी नजर रख रही है. सभी अखाड़ों को निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया है.
जुुुुलूस में बजने वालेे गानों की सूची थाना से पारित कराने का भी निर्देश दिया गया है. उत्तेेेजक और भड़काउ गाने नहीं बजाने, जुलूूस में प्रकाश की व्यवस्था करने, किसी भी सहायता के लिए जिला कंट्रोल रूम 06565247981 एवं 8987796308 तथा साईबर सेल 6206159795 तथा पुलिस अधीक्षक 9431706262 पर सूचना देने की अपील की गयी है.