लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 01/24 की सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी दोषी विजुल सिंह को आइपीसी की धारा 02/201/120-B के तहत आजीवन कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाया है. जानकारी के अनुसार उक्त मामले में सदर थाना क्षेत्र के गोवा ग्राम निवासी गंगोत्री देवी पति अनूप सिंह ने गांव के बिजुल कुमार सिंह (21) पिता श्रवण सिंह एवं मोनिका कुंवर ( 21) पति स्व सोमनाथ सिंह (दोनो गोवा) पर षड़यंत्र रच कर एवं धारदार हथियार से उसके पिता की हत्या कर देने का आरोप लगाया था. बिजूल कुमार सिंह पर आरोप सत्य पाये जाने पर अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम लातेहार की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 62/25 पोक्सो एक्ट और भादवि की धाराओं के तहत दोषी मंटु उरांव, आकाश उराव,सुन्दरम उराव,कृष्णा उराव उर्फ खरीदन और मजीत उराव (सभी पल्हेया बरवही, थाना मनिका) को तीन-ती साल की कारावास की सजा सुनाया है.