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लातेहार

डीटीओ ने स्कूल वाहनों की जांच की, सुरक्षा उपायों को अपनाने का दिया निर्देश

लातेहार। उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल के नेतृत्व में लातेहार जिले में स्कूल में अधिकृत बसों तथा छात्रों का परिचालन कर रहे अन्य वाहनों का जांच अभियान चलाया गया. बता दें कि गत कुछ दिनों से स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु प्रयोग की जाने वाले वाहन का दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक लातेहार के द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लातेहार, किडजी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, चिल्ड्रेन पैराडाइस स्कूल लातेहार के द्वारा प्रयोग किये जा रहे बसों तथा अन्य वाहनों का निरीक्षण किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि देश का भविष्य बच्चे तय करते हैं उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है सड़को पर बच्चो को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन संबधित कागजात के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. जो विद्यालय प्रबंधक एवं वाहन स्वामी इसकी अवहेलना करते पाए जायेंगे उनके विरुद्ध नियम सम्मत कारवाई की जाएगी . स्कूल प्रबंधन के द्वारा सड़क सुरक्षा के तय मानकों का पालन नहीं करने वाले को हिदायत दी गयी तथा भविष्य में सारे मानकों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया , ऐसा नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कठोरता से कारवाई की जाएगी.

जांच का मुख्य बिंदु :-
परिवहन सम्बंधित- इंश्योरंस, फिटनेस ,टैक्स ,प्रदुषण ,परमिट ,ओवरलोड ….इत्यादि

👉सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं सुरक्षा मानक
– स्कूल बस के आगे एंव पीछे सुस्पष्ट शब्दों में ’स्कूल बस’ अंकित होना है।
👉 यदि बस किराये का है तो शब्द “On School Duty’ बस के आगे एंव पीछे अंकित होगा।
-👉प्राथमिक उपचार बॉक्स प्रत्येक स्कूल बस में उपलब्ध होना अनिवार्य है।
-👉स्कूल बस के प्रत्येक खिडकी में लोहे का ग्रील (जाली) लगाया जाना है।
👉 प्रत्येक स्कूल बस में Fire Extinguisher की सुविधा उपलब्ध है।
👉 प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का नाम एंव दूरभाश संख्या अनिवार्य रूप से अंकित है।
👉स्कूल बस का दरवाजा में विश्वसनीय लॉक लगा हुआ है।
1स्कूल बस में छात्र-छात्राओं का स्कूल बैग रखने हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।
👉विद्यालय की ओर से प्रत्येक स्कूल बस में एक ATTENDENT अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त हो।
👉स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा 40 कि.मी. निर्धारित हो।
👉 स्कूली बस चालक के पास लाईसेन्स (HMV/LMV) उपलब्ध हो,जो कम से कम पांच वर्ष पुराना हो
👉स्कूली बस चालक का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है।
👉 स्कूल बस चालक के पास बस से ले जा रहे बच्चों की सूची उपलब्ध हो जिसमें बच्चों का नाम, वर्ग, आवासीय पता ,ब्लड ग्रुप Stoppage point एंड a Route plan अंकित होगा।

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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