लातेहार। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) लातेहार की न्यायालय ने महुआडांड़ थाना कांड संख्या 05/25, दिनांक 21.02.25, बीएनएस की धारा-308 (3)/308(4)/3(5) एवं 17 सीएलए. एक्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी सीपीआई माओ का सबजोनल कमांडर कुन्दन खेरवार उर्फ कुन्दन जी, पिता महावीर सिंह पता माईल मटलौंग थाना मनिका व जिला लातेहार तथा उसके नक्सल समर्थक सूरज नाथ यादव पिता स्व० विष्णु यादव पता मेढ़रूआ एवं सतेन्द्र यादव उर्फ पिंटू पिता रामचन्द्र यादव पता चेतमा (दोनों थाना-महुआडांड़) को धारा-308(3) के तहत एक वर्ष साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना तथा धारा-308(4) के तहत तीन वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है. दोनो सजायें साथ-साथ चलेगीं.