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राज्‍यलातेहार

5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन निर्माण के लिए जिला परिषद कार्यालय से नक्शा पास कराना जरूरी

लातेहार। उप विकास आयुक्त  सैय्यद रियाज अहमद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में 5000 वर्ग फीट अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पक्के आर.सी.सी. छत वाले भवनों का नक्शा अब संबंधित जिला परिषद से स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि निदेशक, पंचायत राज, झारखंड रांची के स्पष्ट निर्देशानुसार 10 अक्टूबर 2017 से लागू उक्त बायलॉज का पालन प्रत्येक जिले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में दिनांक 19.08.2025 को आयोजित जिला परिषद, लातेहार की बैठक एवं 21.08.2025 को पारित प्रस्ताव संख्या-94 के तहत यह निर्णय लिया गया कि  झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का सफल क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी आम एवं खास नागरिकों तथा जिले की कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि 5000 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों का नक्शा अनिवार्य रूप से जिला परिषद कार्यालय से स्वीकृत कराएं। यदि बिना नक्शा स्वीकृति के इस प्रकार का भवन निर्माण कराया जाता है तो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के प्रावधानों के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Nihit

निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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