बरवाडीह। प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को अंचलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में बालू घाटों से बालू खनन व परिवहन को लेकर पंचायत स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूर्व में बालू घाट के पंचायत स्तरीय समिति द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि का ब्यौरा को अगले सप्ताह तक प्रस्तुुत करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने समिति को अपने अपने बालू घाटों से बालू के उठाव से संबंधित प्राप्त कुल राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया. ब्यौरा नहीं देने वाले समितियों पर नियम संगत कार्रवाई करने को लेकर वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा.
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सीओ ने कहा कि बालू घाट के चयनित व रेखांकित क्षेत्र से ही बालू का उठाव व परिवहन कर किया जा सकेगा. सरकार द्वारा निर्धारित 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर का चालान काटेंगे. इसके अधिक राशि ली जाती है तो उसे अवैध उगाही करार दिया जाएगा. पकड़े जाने पर वाहन मालिकों के उपर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी. अंचल निरीक्षक सुरेश राम ने कहा कि बालू का उठाव व परिवहन संबंधित घाट के क्षेत्र में कराया जाना चाहिए. ऐसा नहीं के किसी और घाट का बालू किसी और घाट के क्षेत्र में भेजी जाये. इस पर समिति को ध्यान रखने की जरूरत है.
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प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत जैसे मोरवाईकला, लात, हरातू समेत अन्य में श्रेणी एक का बालू घाट नहीं है. वैसे पंचायत के प्रतिनिधि व पंचायत सचिव से आग्रह किया गया है कि वह इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी के नाम आवेदन समर्पित करें. अंचलाधिकारी पंचायत स्तरीय समिति संबंधित घाटों से बालू उठाव व परिवहन नियम संगत करने का निर्देश दिया. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा रेखा मिंज एवं पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव मौजूद थे.