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झारखंड

दो दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश, जानें किनका किनका है नाम

सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई

लातेहार। जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने एक सूची जारी कर अहर्त्ता नहीं रखने वाले राशन कार्ड धारियों को दो दिनों के अंदर अपना राशन कार्ड सरेंडर या निरस्‍त कराने की अपील की है. उन्‍होेने इसे ले कर एक सूची जारी की है. सूची में 1702 राशन कार्डधारियों का नाम शामिल है. डीएसओ ने बताया कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्‍ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा केपीए डाटा का सत्‍यापन कर नोटिस निर्गत करने का निर्देश प्राप्‍त है. भारत सरकार के द्वारा उपलब्‍ध करायी गयी सूची के अनुसार सत्‍यापन के क्रम में सरकारी नौकर, आयकर दाता, ग्रोस टर्नओवर, मोटर धारक के केपीए (वी-2) में चिन्हित लाभुक के तहत आते हैं. ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड (परिवार के सभी सदस्‍य समेंत ) दो अगस्‍त तक निरस्‍त करने का निर्देश प्राप्‍त है. अर्हत्ता नहीं होने के बावजूद वर्ष 2015 से राशन का उठाव किया जा रहा है. यह झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली  (नियंत्रण) आदेश -2024 की धारा 07 के विरूद्ध ए वं प्राप्‍त किये गये खाद्यान्‍न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के तहत आता है. ऐसे कार्ड धारको को दो दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर या निरस्‍त करने का निर्देश दिया गया है. आइये जानें किनका-किनका नाम है। सूची की लिंक क्लिक करें

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Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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