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राज्‍यलातेहार

केस डायरी अदालत में जमा नहीं करने पर स्पष्टीकरण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील दत्त द्विवेदी ने अनुसंधानकर्ता को सशरीर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश पारित किया है 

लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने विचाराधीन जमानत याचिका संख्या 16/2026 की सुनवाई करते हुए पिछले कई तिथियों से न्यायालय के आदेश के बावजूद केस डायरी जमा नहीं करने पर सअनि बालूमाथ अशोक कुमार को अगली तिथि में अदालत में उपस्थित होकर कारण पृच्छा जमा करने का आदेश जारी किया है। मालूम हो बालूमाथ थाना कांड संख्या 138/ 2025 में आवेदक पीयूष अग्रवाल पिछले 22 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है। उसकी ओर से दायर जमानत की याचिका पर केस डायरी के अभाव में सुनवाई नहीं हो पा रही है। आवेदक पीयूष अग्रवाल के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि सेशन कोर्ट में पिछले 12 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई है ।अदालत द्वारा 13 जनवरी 2026 को केस डायरी की मांग अनुसंधानकर्ता से की गई है। अगली निर्धारित तिथियां में भी डायरी जमा नहीं करने पर अदालत ने सख्त आदेश पारित किया है। अपर लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बताया कि अनुसंधानकर्ता को 13 जनवरी 26 को और 20 जनवरी 26 को लिखित एवं दूरभाष के माध्यम से केस डायरी जमा करने की सूचना प्रॉसिक्यूशन सेल के द्वारा दी गई है, बावजूद अनुसंधानक अवकाश में होने का हवाला देकर डायरी अदालत में समर्पित नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से काराधीन अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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