लातेहार। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गंभीर बीमारी, सर्जरी एवं कैंसर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है. उपायुक्त ने आगे बताया कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है. इसका उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी गरीब का इलाज बाधित न हो. जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले योग्य लाभुकों तक इस योजना का लाभ पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होने बताया कि जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कल्याण पदाधिकारियों पंचायत स्तर पर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें. उन्होने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग केेलिए तीन से 25 हजार तथा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग रोगियों के लिए डेढ़ हजार से 15 हजार रूपये तक की राशि बीमारी के प्रकति के अनुसार दी जाती है. उन्होने बताया कि लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण (गर्भावस्था व प्रसव को छोड़कर) पीड़ित व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित को योजना का लाभ दिया जाता है. आवेदन जमा करने के लिए अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदक आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रतिवेदन या अभिप्रमाणित दस्तावेज , आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर देना होगा. आवेदन जिला कल्याण कार्यालय, सिविल सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक आईटीडीए के कार्यालय,प्रखंड कार्यालय में जमा किया जा सकता है या यहां संपर्क किया जाता है.