राज्य
नेतरहाट के होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा की जांच की गयी


वैसे प्रष्ठिानों को जिसमें कि रेस्टोरेंट संचालित नहीं है उसे होटल कैटेगरी का लाईसेंस लेने हेतु नोटिस जारी किया गया. निरीक्षण के क्रम में थाना रोड स्थित मे० मील्स क्राफ्ट रेस्टोरेंट में एक्सपायरी पेय पदार्थ तथा झुमर रिजोर्ट में एक्सपायरी ब्रेड एवं मसाले पाये गये. दोनों प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 69 के तहत पांच-पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा भविष्य में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त ताकिद कि गयी.
सभी प्रतिष्ठान संचालको को किचन की विशेष साफ-सफाई रखने, कर्मचारियों द्वारा हेड कैप ऐप्रोन पहन कर काम करने, किचन के अंदर दक्कनदार युक्त डस्टबिन में प्रयोग करने हेतु निदेशित किया गया. निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्रियों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने जैसे कि खुले मसाले का प्रयोग नहीं करने, वेंडर से सामान लेते समय एक्सपायरी दिनांक, लोट नम्बर, वैच नम्बर इत्यादि अवश्य देखकर ही खरीदने जानकारी दी गई. कहा गया कि उपरोक्त निदेशों के अवहेलना कि स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है