लातेहार
लिंग जांच करना और करवाना दोनो ही दंडनीय अपराध: सीएस
सेव द गर्ल चाइल्ड सप्ताह के तहत कार्यशाला का आयोजन

लातेहार। शुक्रवार को सदर अस्पताल सभागार में सेव द गर्ल चाईल्ड सप्ताह के तहत जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरुक्ता अभियान से संबंधित उन्नमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिंह और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेंब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
Advertisement
सिविल सर्जन ने बताया कि स कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है. समाज में बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना तथा लिंग चयन व लिंग आधारित हिंसा को रोकथाम एवं शोषण से मुक्ति दिलाना है.
Advertisement
उन्होने कहा कि बालिकाओं के अस्तित्व की रक्षा एवं सुरक्षा, बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार, शत प्रतिशत शिक्षा प्रदान करने के लिए सामुहिक पहल करने की दरकार है और इसकी शुरूआत अपने ही घर से होती है. सिविल सर्जन ने पीएसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी.
Advertisement
उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या के कारण आज समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है. इसे हर हाल में रोकना होगा. लिंग जांच करना व करवाना दोनों ही अपराध है. इसके लिए कड़े कानून भी बनाये गये हैं. लिंग जांच करने वाले व करवाने वाले को जेल तथा जुर्माना करने का भी प्रावधान है.
Advertisement
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बाल विवाह की प्रथा को रोकने तथा इसे प्रभावित बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाये गये कानूनों की जानकारी दी. कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह की रोकथाम में पुलिस की भूमिका के बारे में बताया गया. इससे पहले अस्पताल परसिर से कन्या बचाओ जागरूकता अभियान को ले कर जागरूकता रथ रवाना किया गया.

विज्ञापन के लिए संपर्क करें
9471504230