लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार की अदालत ने हत्या के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाया है. जिले के बरवाडीह थाना कांड संख्या 62/12 दिनांक 28.07.12,धारा 302/34 भादवि के तहत सुनवाई करते हुुए अदालत ने जीतेश्वर यादव पिता महेंद्र यादव, हेहेगाढ़ा, थाना छिपादोहर को दोषी पाया. अदालत ने उसे आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है.