राज्य
मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को ले कर निषेधाज्ञा लागू


परीक्षा को ले कर अनुमंडल के संचालित परीक्षा केन्द्र में कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक के द्वारा धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है. यह निषेधाज्ञा सभी परीक्षा केन्द्रो के 100 मीटर के परिधि में लागू रहेगा. परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रो के अगल-बगल अनावश्यक भीड़, मटरगस्ती, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा केन्द्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लागू होगा. यह निषेधाज्ञा हाट या मेला में एकत्रित लोग, मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघर में प्रार्थना में आये लोग और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा. उपरोक्त विधि विरूद्ध गतिविधि हेतु क्षेत्र में मजमा /जुलूस निकलना /मिटिंग करना/घेराव आदि का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार का घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाठी-डण्डा, भाला गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना प्रतिबंधित होगा.
यह निषेधाज्ञा में नेपालियों द्वारा 6 इंच की खुखरी एवं सिखों द्वारा 6 इंच का कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा. झारखण्ड कंट्रोल ऑफ यूज एण्ड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग करना वर्जित रहेगा. यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर उपस्थित सुरक्षा / पुलिस कर्मी एवं अन्य सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा. किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण परीक्षा केन्द्र में वर्जित रहेगा. इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भानस के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. यह निषेधाज्ञा दिनांक 03 फरवरी से 23 फरवरी तक पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक लागू रहेगा.