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लातेहार

दुष्‍कर्म के आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माना

लातेहार। दुष्‍कर्म के आरोपी उपेंद्र कुमार सिंह, ग्राम कोदाग को सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सश्रम उम्र कैद एवं पां लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. जिला अभियोजन पदाधिकारी एमके लकड़ा के अनुसार आरोपी उपेंद्र कुमार सिंह एक रेलवे कर्मी था और स्‍थानीय एक युवती से शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया था.

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जिससे युवती गर्भवती हो गई थी. वर्ष 2016 में पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था. आरोपी ने उसे अपनी पत्नी एवं उत्पन्न बच्ची को अपना बच्ची मानने से इनकार करता रहा. वह लगातार वर्षों तक न्याय के लिए दर-दर भटकते रही. अंततः थक हार कर पीड़िता ने 29 जनवरी 2019 को लातेहार महिला थाना कांड संख्या 02/19 दर्ज कराया.

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आरोप पत्र समर्पित होने के बाद उक्त मामला सेशन जज द्वितीय श्री दुबे की अदालत में सत्रवाद 162 /19 के तहत विचारण हुआ. दोनों पक्षों की गवाही एवं दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का आरोप सत्य पाया. खचाखच भरी अदालत में श्री दुबे ने आरोप सिद्ध होने के उपरांत उसे कस्टडी में लेने का आदेश पारित किया.

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सजा के बिंदु पर दलीलें सुनने के उपरांत भादवि की धारा 376 के तहत अदालत ने आरोपी को सश्रम उम्र कैद एवं पांच लाख जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन वर्षो की साधारण कारावास एवं जेल में बिताए अवधि को समायोजित करने का आदेश पारित किया है.

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आरोपी को फैसला के उपरांत मंडल कारा भेज दिया गया है. सजा सुनाए जाने पर पीड़िता ने कहा उसे एवं उसके बच्ची को न्याय मिली है. वह अपनी बच्ची के सहारे जिंदगी काट लेगी.

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