लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार की अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाया है. मामला जिले के बरियातू थाना कांड संख्या 26/2024 से जुड़ा है। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय ने आरोपी विमल गंझू, पिता जगदीश गंझू, ग्राम श्रीसामद बरवैया टोला, थाना बरियातू जिला लातेहार को धारा-17(सी)/18(बी) एनडीपीएस एक्ट में 4.770 किलो ग्राम अवैध अफीम की तस्करी के मामले में दोषी पाया. अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष कारावास एवं धारा-22(सी) में दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है.