लातेहार
भवन स्वामी नियमावली का अधिक से अधिक लाभ लें: कार्यपालक पदाधिकारी

लातेहार। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नियमितीकरण अनधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमावली, 2026 अधिसूचित की गई है. इस नियमावली का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिना स्वीकृत भवन मानचित्र अथवा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्मित भवनों को निर्धारित शतों एवं शुल्क के अधीन नियमित करना है. इस आशय की जानकारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने दी. उन्होने बताया कि नियमावली के अनुसार ऐसे भवन, जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2024 तक किया गया है तथा जिनकी ऊँचाई 10 मीटर ( जी+टू मंजिल) तक एवं भू-खंड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर तक है, नियमितीकरण हेतु पात्र होंगे. भवन स्वामी अधिकृत प्रतिनिधि को निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं निर्धारित नियमितीकरण शुल्क जमा करना होगा. आवेदन की जांच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान की जाएगी. श्री रंजन ने नगर पंचायत, लातेहार के सभी संबंधित भवन स्वामियों से जल्द-से-जल्द आवेदन कर नियमावली का लाभ प्राप्त करने की अपील की है. उन्होने कहा कि अधिक जानकारी हेतु कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार से संपर्क किया जा सकता है. 



