लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (II) की अदालत ने बालुमाथ थाना कांड संख्या 14/2024 की सुनवाई करते हुए आरोपियोंं पर लगाये गये आरोपों को सत्य पाया. अदालत ने इस मामले के तीन आरोपियों को दस वर्ष की कारावास की सजा और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है. मालूम हो कि बालुमाथ थाना कांड संख्या 14/2024 दिनांक 24.01.2024 भादवि की धारा 17 (सी0)/18(बी) एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया था. इस मामले में अमृत यादव पिता स्व रूपलाल यादव (सेरेगढ़ा, बालुमाथ),अखिलेश यादव पिता मोहन यादव (बहेराटोला, पिंडारकोम, बालुमाथ) तथा रितेश कुमार यादव पिता स्व चरका यादव (मनसिघा, बालुमाथ) को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने इन सभी आरोपियों पर लगाये गये आरोप को सत्य पाया था.