latehar-tuiris
RPDD new
dps 1 b
carnival 1
alisha 4 6
lps
IMG-20260829-WA0019
झारखंडबालुमाथ

बालूमाथ, बारियातू व हेरहंज के अपात्र 550 कार्डधारियों को दो दिनों के अंदर राशनकार्ड सरेंडर करने की चेतावनी, नहीं करने पर वसूली जाएगी राशि

बालूमाथ (लातेहार)। अविभाजित बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत आने वाले बालूमाथ, बारियातू व हेरहंज प्रखंड 113 राशन डीलरों के अंतर्गत आने वाले अपात्र 550 राशन कार्डधारियों को दो दिनों के अंदर दो अगस्त तक राशनकार्ड सरेंडर करने की चेतावनी जिला प्रशासन ने दी है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माने सहित राशि की वसूली की जाएगी. जारी सूची में बालूमाथ प्रखंड के 59 राशन डीलरों के अंतर्गत आने वाले 322 कार्डधारी, बारियातू प्रखण्ड के 35 राशन डीलरों के अंतर्गत आने वाले 146 राशन कार्ड धारी व हेरहंज प्रखंड अंतर्गत 19 राशन डीलरों के अंतर्गत आने वाले 82 राशन कार्ड धारी शामिल हैं. इस संबंध में जिला प्रशासन की आपूर्ति विभाग के द्वारा पत्रांक- 824 के तहत अति आवश्यक सूचना के तहत शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया है. जारी नोटिस में जिले के चिन्हित 1702 राशन कार्डधारी की सूची जारी कर सरेण्डर करने का निर्देश दिया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2075, दिनांक 30.07.2026 द्वारा केपीआई डाटा का सत्यापन कर नोटिस निर्गत कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त है. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार सत्यापन के क्रम में पीएफएमएस सरकारी नौकरी, आयकर दाता, ग्रॉस टर्नओवर श्रेणी, इंडिविजुअल निदेशक एवं वाहन मालिक के केपीआई वी 2 में चिन्हित लाभुक झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश,2024 के अनुसार एक्स्लुशन श्रेणी के अन्तर्गत आते है. उक्त सभी लाभुकों को राशन कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों सहित) रविवार तक सीधे निरस्त करने की कार्रवाई की जानी है. नोटिस में कहा गया है कि अहर्ता नहीं होने के बावजूद वर्ष 2015 से सरकार द्वारा एनएफएसए/पीएमगीकेएवाय के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है, जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2024 की धारा 07 के विरूद्ध तथा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के अन्तर्गत आता है. नोटिस का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में उठाव किये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष के ब्याज पर वसूली की जायेगी. इस संबंध में लातेहार जिला के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सूचना के साथ निदेश दिया गया है कि सूची में अंकित राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड निरस्त व सरेण्डर करने के लिए अपने स्तर से भी सूचित करने का कार्य करेंगे.

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!