लातेहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की न्यायालय ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 117/2019, दिनांक 06-06-2019 भादवि की धारा-25(1-बी)ए/26 /35 आर्म्स एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए आरोपी कबिला गंझू उर्फ विकास गंझू पिता लाला गंझू पता होजर थाना हेरहंज जिला लातेहार को सात वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राम करमा में अपने सहयोगी साथियों से मिलने जा रहा था, उसी क्रम में गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से 9mm का एक पिस्टल, दो जिन्दा गोली, एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित एक मोबाईल बरामद किया गया था.