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चुनाव ड्यूटी से गायब रहने पर डीसी ने मांगा स्पष्टीकरण

साहू बस के मालिक को भी शो काउज

Latehar: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बिना किसी सूचना के चुनाव ड्यूटी से गायब रहने वाले चार चुनाव कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा. 10 नवम्बर को मतदान कर्मियों का पार्टी मिलान हेतु भारत माता भवन मैदान में निर्मित Dispatch Center में पार्टी मिलान के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के ये लोग अनुपस्थित थे. डीसी ने कहा कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहना कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है.बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाया जाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं IPC की धारा-187 एवं 188 (भारतीय न्याय संहिता धारा-222 एवं 223) का उल्लंघन तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है.डीसी ने अगले 24 घंटे के अंदर अनुपस्थित कर्मी/पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है. स्पष्टीकरण समय पर प्राप्त नहीं होने एवं संतोषजनक जवाब नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं IPC की धारा-187 एवं 188 (भारतीय न्याय संहिता धारा-222 एवं 223) के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी.
इन कर्मी और पदाधिकारियों से मांगी गई है स्पष्टीकरण

1.अरूण कुमार, सहायक शिक्षक, राजा मेदिनीराय इंटर महाविद्यालय, बरवाडीह।
2.राजेश कुमार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सुरली।
3.देवमोहन सिंह, सहायक अध्यापक, उ०प्राथमिक विद्यालय, कुमियाहाटा।
4.जगवा उरांव, अनुसेवक, सिकनी कोयला परियोजना, चन्दवा, लातेहार।

डिस्‍पैच सेंटर Latehar: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने पोलिंग पार्टी को रवाना करने के दौरान उपलब्ध नहीं रहने पर स्पष्टीकरण की मांग की है. वाहन कोषांग द्वारा साहू बस का अधिग्रहण किया गया था. लेकिन निर्धारित तारीख पर जिला खेल स्टेडियम में डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने के क्रम में साहू बस (JH01Ck8591) का कोई लोग मौजूद नहीं था. उपायुक्त गुप्ता के द्वारा बस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार काे निर्देशित किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा आज डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों के रवानगी के समय अनुपस्थित पाए जाने वाले साहू बस (JH01Ck8591) के मालिक से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये 24 घंटे के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

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