लातेहार। आगामी एक नवंबर 2026 को आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, लातेहार दिनेश कुमार द्वारा लातेहार अनुमंडल अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार द्वारा एक नवंबर 2026 को आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक दो पालियों में निर्धारित है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
1. सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
2. परीक्षा केंद्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा मटरगश्ती करने, पर्ची-किताब या अन्य सामग्री बांटने, कदाचार को प्रोत्साहित करने अथवा परीक्षा की स्वच्छता एवं निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
3. परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा का संचालन परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
4. परीक्षा प्रारंभ होने की अवधि में परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों एवं रिश्तेदारों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
5. निषेधाज्ञा के दायरे में विधि-विरुद्ध गतिविधियों के उद्देश्य से मजमा लगाने, जुलूस निकालने, बैठक करने, धरना देने अथवा घेराव जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किए जाने पर ही संबंधित व्यक्तियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में आवागमन की अनुमति दी जा सकेगी।
7. लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग The Jharkhand Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1995 के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि में ही किया जा सकेगा।
8. यह आदेश कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
9. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उक्त निषेधाज्ञा दिनांक 01 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 08:30 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक अथवा परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षार्थियों एवं आम नागरिकों से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करें.