लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 193 वर्ष 2025 की सुनवाई करते हुए महुआडांड थाना क्षेत्र के मेराम चंपा ग्राम निवासी जेम्स सारस को अपने ही सगे भाई बसंत सारस की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹50000 जुर्माना की सजा सुनाया है. श्री सिंह की अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार ग्राम मेराम चंपा निवासी बसंत सारस की हत्या उसका ही सगा भाई जेम्स सारस ने गत दो अप्रैल 2023 को कर दिया था. मृतक की पत्नी मुनि कुमारी ने महुआडाड थाना कांड संख्या 21/ 2023 दिनांक 2/4/ 2023 को दर्ज कराया था मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के बाद अभियोजन के द्वारा कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. कई गवाहो ने हत्या का समर्थन किया श्री सिंह की अदालत ने जेम्स सारस को हत्या का दोषी पाते हुए शुक्रवार को भरी अदालत में उसे सजा सुनाया है. मालूम हो मृतक बसंत सारस जंगल से बैल चराने के बाद अपना घर आकर खाना खा रहा था इसी बीच सगा भाई जेम्स सारस और उसमें कहा सुनी होने लगी इसी में जेम्स सारस गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी से मार कर उसकी हत्या कर दिया था.