लातेहार। अगर आप नगर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं और होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस जारी किया जा सकता है. होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले बकायदारों पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के तहत अकाउंट फ्रीज, वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट एवं म्युनिसिपल सर्विसेस जेसी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है.
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नगर पंचायत के द्वारा होल्डिंग टैक्स एवं बकाया जलकर वसूली के लिए नोटिस निर्गत किया जा रहा है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि अब तक होल्डिंग टैक्स में कुल 100 (एक सौ) बड़े बकायदार को नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके अलावा जल-कर में 16 उपभोक्ताओं को द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया है.
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वाटर यूजर चार्ज में जिन बकायदारो को द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया है उन बकायेदारो को सात दिनों के अंदर वाटर यूजर चार्ज जमा करने का निर्देश दिया गया है. जल-कर जमा नहीं करने वालों पर सर्टिफिकेट केस की जायेगी और राशि की वसूली की जाएगी.
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उन्होने बताया कि इससे पहले भी नगर पंचायत लातेहार के द्वारा सर्टिफिकेट केस कर बकायेदारों से राशि की वसूली की गई है. उन्होने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की. कहा कि जांच के क्रम में ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा.