लातेहार, 24 दिसंबर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लातेहार के तत्वावधान में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया. कार्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है. उन्होने कहा कि यह दिन सभी उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है.
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उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. उन्होने आम उपभोक्ताओं से उनके अधिकारों की जानने की अपील की और कहा कि अगर कोई उपभोक्ता अधिकार हनन का मामला हो तो उसे आयोग के समक्ष अवश्य लायें. आयोग उन्हें न्याय दिलायेगा.
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आयोग की सदस्य वीणा कुमारी ने भी उपभोक्ता अधिकारों के हितों की बात कही. वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए उत्पाद खरीदता है और उसका उपयोग या उपभोग करता है. उपभोक्ता के पास जीवन के लिए नुकसानदेह व हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ शिकायत दायर करने का अधिकार है.
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कार्यक्रम में वरीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिन्हा, वासुदेव पांडेय, नवीन कुमार गुप्ता, राजीव रंजन पांडेय, धीरेंद्र शुक्ला, उपेंद्र कुमार, अमित कुमार गुप्ता, समाजसेवी मोहर सिंह यादव, इंडिगो सिक्यूरिटी फोर्स के डायरेक्टर सखी सरवर चिश्ती, कार्यालय कर्मी भोला प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, दिवाकर गुप्ता, क्रिस्टीना कुजूर रोहित कुमार सुभाष लकड़ा आदित्य कुमार, रंजीत कुमार, जितेंद्र कुमार, संदीप उरांव, श्यामदेव सिंह व आदित्य कुमार आदि मौजूद थे.