लातेहार। श्रम विभाग के विभागीय और उपायुक्त लातेहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 25 सितंबर को जिले के सरयू प्रखंड में बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत विभिन्न प्रतिष्ठान व होटल में अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पीहू होटल एवं फास्ट फूड, सरयू से दो बालिका श्रमिक को विमुक्त कराया गया. उक्त नियोजक के विरूद्ध मुकदमा दायर करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. मौके पर प्रभारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सरयु सोमनाथ सिंह ने प्रतिष्ठान संचालकों को बताया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान या निर्माण कार्य में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाते है तो नियोजक को छह माह से दो वर्ष कारावास या 20 से 50 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है. निरीक्षण के दौरान श्री सिंह के अलावा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, लातेहार बाल कल्याण समिति लातेहार के सदस्य कुंदन गोप, वेदिक सोसायटी के प्रेम प्रकाश एवंं चाइल्ड लाइन के प्रकाश मुक्ति खलखो आदि मौजूद थे.