लातेहार। उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के संदर्भ में जिला सलाहकार समिति एवं निगरानी तथा अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण एवं उनके संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई. नए पंजीकरण से संबंधित मामलों एवं पंजीकरण के नवीकरण के मामलों पर भी चर्चा की गई. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए. उपायुक्त ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उद्देश्य भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाना एवं बालिका के अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा अवैध रूप से लिंग जांच जैसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने का निर्देश दिया. बैठक में जन्म के समय लिंगानुपात की भी समीक्षा की गई. सितंबर 2026 में जिले का जन्म के समय लिंगानुपात 912 प्रति हजार दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि बालिका संरक्षण एवं लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच, अभिलेखों का सत्यापन एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए. बैठक में सिविल सर्जन डॉ राजमोहन खलखो, सहित जिला सलाहकार समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.