लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 23 अप्रैल को बारियातु थाना कांड संख्या 36/2024 मे सुनवाई के दौरान आरोपी भगत गंझू को धारा 15(सी)/18(बी) /22(सी)/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त सजा सुनाया है. मामले के अनुसार तत्कालीन एसआई सह थाना प्रभारी राजा दिलावर ने भगत गंझू (पिता कुवर गंझू, श्रीसमद्धा टोला, बारियातूू) महेद्र गंझू (पिता स्व गुजर गंझू, बाघमारी, बारियातू) गोल्डेन ( मो सुलेमान, शिबला, बारियातू) व गणेश गंझू (गोनिया, बारियातू) पर अफीम की तस्करी करने के आरोप में 02 .05.24 को बारियातू थाना में यह मामला दर्ज कराया था. उन्होने अपने आवेदन में बताया है कि छापामारी के दौरान उनके पास से काफी मात्रा में डोडा व अफीम बरामद किया गया था.