Latehar, 29 Nov. 2024 लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के सजायफ्ता मंजू देवी की ओर से दायर अपील शुक्रवार को खारिज कर दिया है. मालूम हो मंजू देवी ने मो वासाम से वर्ष 2021 में नगद उधार लिया था और उसके बदले में चेक से गत 13 दिसंबर 2021 को 7 लाख 20 हजार का भुगतान किया था. यह चेक बैंक में उक्त खाता में पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण बाउंस हो गया था.
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अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनवाई के उपरांत मंजू देवी के विरुद्ध आरोप सत्य पाते हुए गत 11 दिसंबर 2023 को एक साल का साधारण कारावास और क्षतिपूर्ति के रूप में 75,0000 भुगतान करने का आदेश दिया था. अपीलार्थी मंजू देवी ने उक्त आदेश को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत में चुनौती दिया था. अपील की सुनवाई के दौरान मो वसीम के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत के समक्ष तथ्यों को रखते हुए बताया कि मंजू देवी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और जो चेक दिया गया है उस खाता में राशि का अभाव था. श्री सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध पारित जजमेंट को सही पाते हुए उन्हें 30 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश पारित किया हैऔर अपील खारिज कर दिया है.