alok neew
lps 1
dps 1
alisha 1
राज्‍य

चेक बाउंस के आरोपी की अपील खारिज

पीडीजे की अदालत ने किया खारिज

Latehar, 29 Nov. 2024
लातेहार। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के सजायफ्ता मंजू देवी की ओर से दायर अपील शुक्रवार को खारिज कर दिया है. मालूम हो मंजू देवी ने मो वासाम से वर्ष 2021 में नगद उधार लिया था और उसके बदले में चेक से गत 13 दिसंबर 2021 को 7 लाख 20 हजार  का भुगतान किया था. यह चेक बैंक में उक्‍त खाता में पर्याप्‍त  राशि नहीं रहने के कारण बाउंस हो गया था.

Advertisement

अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनवाई के उपरांत मंजू देवी के विरुद्ध आरोप सत्य पाते हुए गत 11 दिसंबर 2023 को एक साल का साधारण कारावास और क्षतिपूर्ति के रूप में 75,0000 भुगतान करने का आदेश दिया था. अपीलार्थी मंजू देवी ने उक्त आदेश को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत में चुनौती दिया था. अपील की सुनवाई के दौरान मो वसीम के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत के समक्ष तथ्यों को रखते हुए बताया कि मंजू देवी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और जो चेक दिया गया है उस खाता में राशि का अभाव था.  श्री सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध पारित जजमेंट को सही पाते हुए उन्हें 30 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश पारित किया हैऔर अपील खारिज कर दिया है.

Advertisement

shubhamsanwad.com

अगर आपके पास भी कोई तथ्‍यपरक खबर है तो हमें दें. विज्ञापनों कें लिए संपर्क करें 9471504230/9334804555

shubhamsanwad.com

अगर आपके पास भी कोई तथ्‍यपरक खबर है तो हमें दें. विज्ञापनों कें लिए संपर्क करें 9471504230/9334804555

Related Articles

Back to top button