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नगर पंचायत चुनाव, लातेहार

मतदान केंद्र में तंबाकू का सेवन किया तो खैर नहीं

चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्र रहेंगे तंबाकू मुक्त: उपायुक्‍त

लातेहार। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त  उत्कर्ष गुप्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के तहत मतदान दिवस 23 फरवरी को नगर पंचायत लातेहार अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों एवं उनके सम्पूर्ण परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर एवं उसके आसपास सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा एवं अन्य सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का सेवन, उपयोग अथवा प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इस प्रतिबंध का उद्देश्य मतदाताओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, प्रबुद्ध नागरिकों, अभ्यर्थियों एवं उनके चुनावी प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गरिमामय एवं अनुशासित बनाए रखने में सहयोग करें. उन्होंने सभी पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदानकर्मियों को निर्देशित किया है कि मतदान केंद्रों पर तंबाकू निषेध आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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